वाराणसी के चौक थाने में कोडीन कफ सिरप मामले में टिप्पणी करने समेत अन्य धाराओं में दर्ज आपराधिक मामले में पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर की पत्नी डा. नूतन ठाकुर की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई टल गई। डॉ. नूतन ठाकुर ने अग्रिम जमानत के लिए न्यायालय में अर्जी दाखिल की। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने इस अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए आज की तारीख तय की थी लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। जिला जज की अदालत में केस पटल पर रखा लेकिन अभियोजन की ओर से केस डायरी व अन्य प्रपत्र कोर्ट में नहीं आने की बात कही गई। इसके बाद अग्रिम जमानत पर सुनवाई के लिए अगली तिथि 6 फरवरी नियत कर दी। अदालत में उनके अधिवक्ता अनुज यादव भी मौजूद रहे।
जानिए नूतन ठाकुर पर दर्ज मामला बड़ी पियरी निवासी हिन्दू युवा वाहिनी के नेता एवं वीडीए के मानद सदस्य अम्बरीष सिंह भोला ने चौक थाने में बीते नौ दिसम्बर 2025 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि बीते 30 नवंबर 2025 को आजाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया। जिसमें उन पर आपराधिक मामलों में संलिप्त होने के झूठे आरोप लगाए गए। साथ ही बहुचर्चित कफ सिरप मामले में बिना किसी साक्ष्य के उनकी संलिप्तता बताते हुए अर्नगल आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर भ्रामक व गलत खबर प्राचारित किया है। जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गंभीर आघात पहुंचा। इस मामले में पुलिस ने आजाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर, उनकी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर व एक अन्य अज्ञात के खिलाफ चौक थाने में मुकदमा दर्ज किया था। इसी मामले में पिछले दिनों पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को देवरिया जेल से लाकर कोर्ट में पेश कर उनका न्यायिक रिमांड बनाया गया। इस मामले में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को पिछले दिनों कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। वहीं अब उनकी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर ने भी अपने अधिवक्ता अनुज यादव के माध्यम से अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी, अब इस पर 6 फरवरी को सुनवाई होगी।
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