जिला दंडाधिकारी ने जिले के सभी विद्यालय प्रबंधन को निर्देशित किया है कि वे इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें. साथ ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि वे आदेश के पालन पर नजर रखें. शिक्षा विभाग, आईसीडीएस, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन और प्रखंडस्तरीय अधिकारियों को विधिवत प्रतिलिपि भेजते हुए….
जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यह आदेश 4 जनवरी 2026 से लागू रहेगा और 6 जनवरी 2026 तक प्रभावी होगा. इस दौरान किसी भी स्कूल परिसर, आंगनबाड़ी केन्द्र या कोचिंग संस्थान में नियमित कक्षाएं नहीं चलेंगी. हालांकि, विद्यार्थियों के भविष्य और परीक्षा तैयारी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्री-बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित विशेष कक्षाएं या परीक्षाएं इस आदेश से मुक्त रहेंगी. यानी बोर्ड से जुड़े जरूरी शैक्षणिक कार्य पहले की तरह जारी रह सकेंगे.
जिला दंडाधिकारी ने जिले के सभी विद्यालय प्रबंधन को निर्देशित किया है कि वे इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें. साथ ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि वे आदेश के पालन पर नजर रखें. शिक्षा विभाग, आईसीडीएस, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन और प्रखंडस्तरीय अधिकारियों को विधिवत प्रतिलिपि भेजते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. खासतौर पर बच्चों की सुरक्षा, विद्यालय बंदी की निगरानी और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है.
इसके साथ ही जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी को आदेश दिया गया है कि इस निर्णय का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए ताकि अभिभावकों और विद्यालय प्रबंधन को निर्णय की पूर्ण जानकारी मिल सके. प्रशासन का कहना है कि शीतलहर के इस दौर में बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है. जिला प्रशासन ने अपील की है कि अभिभावक बच्चों को ठंड से बचाव के लिए आवश्यक गर्म वस्त्र, हीटर या अलाव का उपयोग सुनिश्चित करें. आदेश के तहत उठाया गया यह कदम आमजन की सुरक्षा और जीवन रक्षा को प्राथमिकता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है.
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