दिल्ली दंगा मामले में इन 5 आरोपियों को मिली है जमानत
दरअसल, दिल्ली दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 7 आरोपियों में से 5 को सुनवाई के बाद जमानत दे दी. जबकि उमर खालिद और शरजील इमाम को राहत नहीं मिल पाई. अदालत ने जिन 5 आरोपियों को जमानत दी है, उनमें गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा-उर-रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद शामिल हैं. वहीं, उमर खालिद और शारजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज हो गई हैं.
SC के फैसले का सम्मान
इस फैसले पर शरजील के चाचा अरशद इमाम ने सीधी बात करने से इनकार कर दिया. हालांकि, अदालत के निर्णय पर उन्होंने फोन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो सर्वोच्च अदालत के इस फैसले का पूरा सम्मान करते हैं. फिलहाल फैसला सही से पढ़ा जाएगा, उसके बाद ही आगे की रणनीति तय करूंगा और कानूनी प्रक्रिया के साथ आगे बढूंगा. उन्होंने यह भी कहा कि हमारे न्याय व्यवस्था पर हमें पूरा भरोसा है और कानून के दायरे में रहकर आगे का कदम उठाएंगे.
जानें परिवार में कौन क्या-क्या करता है
शरजील की मां भी इस फैसले के बाद मायूस हैं. बता दें कि शरजील इमाम जहानाबाद के काको का रहने वाला है. उसकी शुरुआती पढ़ाई गांव से ही हुई. फिर पटना के प्राइवेट स्कूल से स्कूलिंग के बाद वह IIT बॉम्बे से पढ़ाई किया. इसके बाद JNU में रिसर्च स्कॉलर रहा है. उनके पिता अकबर इमाम का देहांत हो गया है. वह JDU के नेता थे और जहानाबाद से चुनाव भी लड़ चुके हैं. वो निकटतम मुकाबले में राजद के उम्मीदवार डॉ. सच्चिदानंद यादव से चुनाव हार गए थे. शरजील का एक भाई अभी पढ़ाई कर रहा है. चाचा अरशद इमाम भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं.
2020 से जेल में बंद है शरजील
शरजील इमाम की नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ दिल्ली के शाहीनबाग आंदोलन में प्रमुख भूमिका रही थी. इसके बाद उनके कथित बयानों को लेकर कई राज्यों में मामले में दर्ज किए गए थे. इसी मामले में दिल्ली पुलिस ने 28 जनवरी 2020 को जहानाबाद के काको से गिरफ्तार की, तब से वह जेल में बंद है.
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