छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में सोशल मीडिया पर युवती की आपत्तिजनक फोटो साझा करने और अभद्र टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। यह घटना पुसौर थाना क्षेत्र की है और साइबर अपराधों के प्रति पुलिस की संवेदनशीलता को दर्शाती है।
मामले का विवरण और पूर्व शिकायत
मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित युवती ने पहले 25 अगस्त को एक नाबालिग के खिलाफ शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 69 भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर उसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया था, जहां से उसे बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया था।
इंस्टाग्राम पर अभद्रता और धमकी
युवती ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपी जमानत पर रिहा होने के बाद 26 नवंबर को उसकी इंस्टाग्राम आईडी पर अश्लील टिप्पणियां करने लगा और उसकी आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। इसके बाद, आरोपी ने युवती के निजी इंस्टाग्राम अकाउंट पर उसकी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें साझा कर दीं, जिससे युवती मानसिक रूप से अत्यधिक प्रताड़ित हुई। इस घटना से आहत होकर युवती ने अगले ही दिन, 27 नवंबर को पुसौर थाने में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की।
पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी
पीड़िता की शिकायत के बाद, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में अपराध दर्ज किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए, थाना प्रभारी पुसौर रामकिंकर यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने फरार चल रहे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी। सूचना मिलने पर, पुलिस ने त्वरित विवेचना करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। यह कार्रवाई साइबर अपराधों के प्रति पुलिस के कठोर रुख को उजागर करती है।
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