उमरिया जिले में अवैध खनन और रेत के गैरकानूनी परिवहन पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई तेज कर दी है। कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन के निर्देश पर खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी रोक लगाने के लिए खनिज विभाग की टीमें लगातार निरीक्षण कर रही हैं। इसी अभियान के तहत चंदिया तहसील क्षेत्र में रेत का अवैध परिवहन करते हुए दो ट्रैक्टरों को जब्त किया गया है।
यह कार्रवाई गणेशपुर मार्ग स्थित खैरभार रोड पर की गई, जहां खनिज विभाग की टीम ने संदेह के आधार पर वाहनों की जांच की। जांच के दौरान वाहन क्रमांक एमपी 21 जी 1800 को रोका गया, जिसे चालक सोमनाथ यादव चला रहा था। सोमनाथ यादव पिता नन्दीलाल यादव ग्राम बसाडी, थाना बडवारा, जिला कटनी का निवासी है। वाहन में रेत का परिवहन किया जा रहा था, लेकिन चालक कोई वैध रॉयल्टी पर्ची अथवा अनुमति पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका।
इसी दौरान दूसरा वाहन क्रमांक ओडी 35 ई 7722 भी जांच के दायरे में आया। यह ट्रैक्टर मनोज महोबिया द्वारा चलाया जा रहा था। मनोज महोबिया पिता लख्खूलाल महोबिया ग्राम निपनिया, तहसील पनागर, जिला जबलपुर का निवासी है। जांच में यह वाहन भी अवैध रूप से खनिज रेत का परिवहन करते पाया गया। दोनों वाहनों को मौके पर ही मय रेत जब्त कर लिया गया।
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इस कार्रवाई में प्रभारी अधिकारी डॉ. विद्याकांत तिवारी, सहायक खनि अधिकारी दिवाकर चतुर्वेदी, खनि निरीक्षक प्रभात कुमार पट्टा एवं प्रभारी खनि निरीक्षक एन.एस. आर्मी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। टीम द्वारा आवश्यक पंचनामा तैयार कर आगे की वैधानिक प्रक्रिया प्रारंभ की गई। प्रशासन ने बताया कि दोनों प्रकरणों में मध्यप्रदेश खनिज अवैध (खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। नियमों के अनुसार दोष सिद्ध होने पर भारी जुर्माना, वाहन राजसात करने और अन्य दंडात्मक प्रावधान लागू किए जा सकते हैं।
खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध रेत परिवहन और खनन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। अमले द्वारा नियमित रूप से सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है, ताकि प्राकृतिक संसाधनों के अवैध दोहन पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। प्रशासन ने वाहन चालकों और खनिज कारोबार से जुड़े लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है, अन्यथा सख्त कार्रवाई तय मानी जाए।
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