हिल स्टेशन माउंट आबू में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय शरद महोत्सव एवं नववर्ष महोत्सव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। यह एडवाइजरी 29 दिसंबर को सुबह 7 से 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान माउंट आबू में पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए कई विशेष नियम लागू किए गए हैं।
माउंट आबू डीवाईएसपी गोमाराम ने बताया कि महोत्सव के दौरान पर्यटकों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए माउंट आबू आने वाले वाहनों की चेकिंग एवं चालान की कार्रवाई पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। साथ ही यातायात ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों को मुस्तैदी से ड्यूटी करने और कहीं भी जाम की स्थिति नहीं बनने देने के निर्देश दिए गए हैं।
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पुलिस प्रशासन द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार आबूरोड शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। अंबाजी चेक पोस्ट और मानपुर तिराहा से आबूरोड शहर की ओर आने वाले भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। वहीं हाईवे की ओर जाने वाले भारी वाहनों को तलेटी और किंवरली मार्ग से निकाला जाएगा। इसके अलावा तलेटी से माउंट आबू की ओर ट्रक, ट्रेलर, ट्रैक्टर, पिकअप, मिनी ट्रक व डंपर जैसे भारी मालवाहक वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
पर्यटकों के लिए आबूरोड से माउंट आबू पहुंचने के लिए अंबाजी चेक पोस्ट से होकर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, तरतोली मोड़, मानपुर तिराहा व तलेटी मार्ग निर्धारित किया गया है। वहीं माउंट आबू से गुजरात की ओर जाने वाले वाहनों के लिए तलेटी, मानपुर तिराहा, तरतोली मोड़ और हनुमान टेकरी होते हुए पालनपुर-अंबाजी हाईवे का मार्ग तय किया गया है।
पुलिस प्रशासन ने माउंट आबू आने वाले पर्यटकों से यातायात नियमों की सख्ती से पालना करने की अपील की है। शराब पीकर वाहन चलाने, ओवरलोड वाहनों के संचालन, तेज गति और गलत दिशा में वाहन चलाने पर रोक रहेगी। साथ ही तलेटी से माउंट आबू के एकमात्र मार्ग पर अनावश्यक रूप से वाहन खड़ा नहीं करने और केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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