राजस्थान क्राइम फाइल्स के पहले पार्ट-1 में आपने पढ़ा चूरू का 3 साल पुराना केस। शादीशुदा महिला शाहीन की लाश उसी के घर में मिली। चुन्नी से गला दबाकर हत्या की गई थी। परिवार वालों ने उसके शौहर पर दहेज हत्या का आरोप लगाया। पुलिस की जांच में सामने आया कि आ
पढ़िए पूरी रिपोर्ट…
शाहीन का शव उसी के घर से मिला। गला घोंटकर उसकी हत्या की गई थी। -प्रतीकात्मक तस्वीर।
लव मैरिज की थी पुलिस के सामने अब तक जो कहानी सामने आई थी वो ये थी कि आदिल और शाहीन ने लव मैरिज की थी। शाहीन के परिवार वाले इस शादी से खुश नहीं थे। संभवत: इसीलिए उन्होंने आदिल पर ही दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया हो।
पुलिस के लिए पहले बन गया था हत्याकांड इधर,आदिल भी खुद को बेगुनाह बताते हुए वारदात की रात झुंझुनूं में होने का हवाला दे रहा था। पड़ोस के लोगों से पूछताछ में भी पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। शाहीन हत्याकांड पुलिस के लिए पहेली बनता जा रहा था।
आदिल का कहना था कि वह झुंझुनूं में था। पुलिस इस बात की जांच कर रही थी। इस दौरान एक सीसीटीवी फुटेज मिला। फुटेज में वारदात की रात 10 बजे आदिल पीली टीशर्ट और काली पैंट पहने नजर आ रहा था। फुटेज चूरू के ही एक पेट्रोल पंप का था।

पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि आदिल का एक दूसरी महिला से अवैध संबंध था। इसी वजह से उसने शाहीन की हत्या कर दी। -प्रतीकात्मक तस्वीर
खुद को बचाने के लिए कहानी बनाई आदिल वहां अपने दोस्तों के साथ दिखा था। वो अपने दोस्तों के साथ सेल्फी भी ले रहा था। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद अब ये साफ हो गया था कि आदिल झूठ बोल रहा था। आदिल ने खुद को बचाने के लिए एक कहानी तैयार की थी। उसने पुलिस से कहा कि वह वारदात की रात झुंझुनूं में अपने फूफा के घर गया हुआ था।
आदिल का सच सामने आने के बाद पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की। आदिल की निशानदेही पर एक लोहे के संदूक के नीचे छिपाया गया उसका मोबाइल पुलिस ने बरामद किया।
आदिल के फोन से पुलिस को शाहीन के शव के पांच फोटो मिले। ये फोटो वारदात वाली रात 2 बजकर 18 मिनट से रात 2 बजकर 29 बजे के बीच खींची गई थीं। ये आदिल के खिलाफ बड़ा सबूत था।
तफ्तीश में सामने आया कि शादी के कुछ सालों बाद आदिल के एक दूसरी लड़की से अवैध संबंध बन गए। यही आदिल और शाहीन के बीच विवाद का कारण बन गया था। शाहीन आदिल के इस अवैध संबंध का विरोध कर रही थी और यही विरोध उसकी मौत का कारण बन गया। इस मामले में कोर्ट ने तमाम सबूतों के आधार पर आदिल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

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