आय से अधिक संपत्ति मामले में शिरोमणि अकाली दल नेता और पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रमजीत सिंह मजीठिया से जुड़े लोगों को राहत मिलने का सिलसिला जारी है। सुप्रीम कोर्ट से मजीठिया को जमानत मिलने के बाद अब उनके करीबी हरप्रीत सिंह गुलाटी को भी अदालत से राहत मिल गई है। मोहाली की अदालत ने गुलाटी की जमानत याचिका मंजूर कर ली। अदालत ने हरप्रीत सिंह गुलाटी को एक लाख रुपये के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। साथ ही शर्त लगाई गई है कि वह अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकेंगे। गुलाटी की ओर से पेश हुए वकील चरणजीत सिंह बख्शी ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल को गलत तरीके से मामले में फंसाया गया है। उन्होंने दलील दी कि गुलाटी ने जांच के दौरान पूरा सहयोग किया था और अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में सभी जरूरी वित्तीय रिकॉर्ड जांच एजेंसियों को उपलब्ध कराए थे। इसके बावजूद बाद में उन्हें ही आरोपी बना दिया गया, जो कानून के प्रावधानों के खिलाफ है। वकील ने अपनी दलीलों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के कई अहम फैसलों का हवाला दिया। इनमें पीठाम्बरन बनाम केरल राज्य और जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के फैसले शामिल हैं। दलीलों पर सुनवाई के बाद अदालत ने गुलाटी को जमानत देने का आदेश पारित किया।
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