Bihar News: बिहार सरकार ने अपने मंत्रियों के लिए बड़ा फैसला लिया है. दरअसल बिहार में अब मंत्री एक नहीं, बल्कि दो-दो सरकारी आवास रख सकेंगे. यानी मंत्री को जो बंगला मंत्री पद के तहत आवंटित है, उसके अलावा वे अपना विधायक आवास भी अपने पास रख सकेंगे.
सूत्रों के मुताबिक, इस फैसले के तहत मंत्री अपने विधायक आवास को 1700 रुपये प्रतिमाह के निर्धारित दर पर रख सकेंगे. अब तक मंत्री बनने के बाद विधायक आवास खाली करना अनिवार्य होता था, लेकिन नए निर्णय से इस व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है. सरकार का तर्क है कि कई मंत्री ऐसे होते हैं जो विधायक भी होते हैं और उनके विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों के लिए विधायक आवास का उपयोग जरूरी होता है.
पूर्व मंत्रियों को भी मिलेगा बंगला
इस फैसले में सिर्फ मौजूदा मंत्री ही नहीं, बल्कि वे विधायक भी शामिल हैं जो पहले मंत्री रह चुके हैं और कई बार विधानसभा चुनाव जीतकर सदन तक पहुंचे हैं. ऐसे वरिष्ठ और अनुभवी विधायकों को भी अब सरकारी बंगला आवंटित किए जाने का रास्ता साफ हो गया है. माना जा रहा है कि इससे लंबे समय से सदन में सक्रिय और अनुभवी नेताओं को सम्मान और सुविधा दोनों मिलेंगी.
बिहार में बंगाल को लेकर होता रहा है विवाद
बिहार में सरकारी बंगलों को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं है. समय-समय पर मंत्रियों, विधायकों और पूर्व मंत्रियों को आवास आवंटन को लेकर सियासी घमासान होता रहा है. ताजा विवाद उस फैसले के बाद हो सकता है, जिसमें मंत्रियों को दो-दो सरकारी आवास रखने की अनुमति दी गई है. विपक्ष इसे वीआईपी संस्कृति और सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग से जोड़कर देख रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि यह निर्णय प्रशासनिक सुविधा और कार्य कुशलता के लिए जरूरी है.
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