नारनौल में अवैध कॉलोनी तोड़ती जेसीबी
हरियाणा के नारनौल में जिला नगर योजनाकार की टीम ने सोमवार को शहरी क्षेत्र नारनौल में अवैध कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तोड़फोड़ की। यह कार्रवाई राजस्व सम्पदा नारनौल में पीजी कॉलेज, नारनौल के पीछे तथा अग्रसेन कॉलोनी से सटी लगभग दो एकड़ भूमि पर की
डीटीपी के अनुसार कुछ लोगों द्वारा महानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा, चंडीगढ़ से बिना लाइसेंस प्राप्त किए कृषि भूमि पर अवैध रूप से रिहायशी कॉलोनी विकसित की जा रही थी। इस पर जिला नगर योजनाकार, नारनौल के नेतृत्व में विभागीय स्टाफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण व कॉलोनी के ढांचे को ध्वस्त किया। पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न की गई।
नारनौल में अवैध कॉलोनी में तोड़फोड़ करती जेसीबी
अवहेलना करने पर होगी कार्रवाई
जिला नगर योजनाकार मंदीप सिंह सिहाग ने बताया कि नियंत्रित व शहरी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का निर्माण विभागीय अनुमति के बिना न करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि कृषि भूमि को रिहायशी अथवा वाणिज्यिक उपयोग में बदलने से पहले महानिदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई जारी रहेगी।
कॉलोनी की वैधता जानें
उन्होंने नागरिकों को चेताया कि प्रॉपर्टी डीलर्स के बहकावे में आकर किसी भी अवैध कॉलोनी में प्लॉट न खरीदें और न ही बिना अनुमति निर्माण करें। कोई भी प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता और निर्माण से पूर्व आवश्यक अनुमति के लिए जिला नगर योजनाकार कार्यालय, नारनौल से किसी भी कार्यदिवस में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जिला नगर योजनाकार ने यह भी बताया कि भविष्य में जिले के अन्य क्षेत्रों में विकसित हो रही अवैध कॉलोनियों व अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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