करौली जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है. जिला कलक्टर नीलाभ सक्सेना के निर्देश पर अब दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं दिया जाएगा. यह कदम 11 से 25 दिसंबर तक चलने वाले 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत उठाया गया है.
जिला कलक्टर ने डीएसओ को निर्देश दिए कि सभी पेट्रोल पंप संचालकों को यह आदेश स्पष्ट रूप से समझा दिया जाए. इसके बाद जिला रसद अधिकारी ने सभी पंप संचालकों को लिखित आदेश जारी किए हैं कि बिना हेलमेट आए दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाए, नियम तोड़ने पर पेट्रोल पंपों पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.
सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू होगी सख्ती
सिर्फ आम जनता ही नहीं, बल्कि सरकारी कर्मचारियों पर भी सख्ती लागू होगी, जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी हेलमेट लगाकर ही कार्यालय आएं. ऐसा न करने पर संबंधित कर्मी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. इस आदेश की मॉनिटरिंग के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुमनाराम को जिम्मेदारी सौंपी गई है. बैठक में परिवहन विभाग, पुलिस, शिक्षा, चिकित्सा, नगर निकाय और अन्य सभी विभागों को मिलकर अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए गए. अभियान के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा. ओवरलोडिंग, तेज़ रफ्तार, नशे में ड्राइविंग, बिना नंबर प्लेट, बड़े स्टिकर लगे वाहन, बिना सीट बेल्ट जैसे नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
आवारा पशुओं पर नियंत्रण पर सख्ती
बाल वाहिनी संचालन के लिए भी तय एसओपी का पालन अनिवार्य है, सभी चालकों और परिचालकों की स्वास्थ्य जांच, आंखों की जांच और सत्यापन आवश्यक होगा. इसके अलावा सड़क सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दों सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने, अवैध पार्किंग, डिवाइडर कट्स सुधारने, सफ़ेद लाइनिंग, साइनबोर्ड लगाने, वाहन फिटनेस जांच, और आवारा पशुओं पर नियंत्रण पर भी सख्ती से काम करने के आदेश दिए गए हैं. प्रशासन का लक्ष्य है कि करौली जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर कोई लापरवाही न हो और हादसों को कम किया जा सके. नए नियमों के साथ अब करौली में बिना हेलमेट दुपहिया चलाना और भी मुश्किल होने वाला है.
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