जालंधर में माननीय राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। उपायुक्त के निर्देशों पर 15 से 16 जनवरी 2026 तक पूरे जालंधर जिले को ‘नो फ्लाइंग जोन’ घोषित किया गया है, ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा चूक को रो
जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट-सह-अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) अमनिंदर कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। इसके तहत जालंधर जिले की सीमा में किसी भी प्रकार के सिविल ड्रोन, रिमोट या पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम, पैराग्लाइडर, हॉट एयर बैलून और हेलिकॉप्टर उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
हालांकि, इस आदेश में माननीय राष्ट्रपति, भारत सरकार और अन्य वीवीआईपी के आधिकारिक हेलिकॉप्टर व विमानों को छूट दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय सुरक्षा एजेंसियों की सिफारिश पर लिया गया है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
राष्ट्रपति आने वाले जालंधर दौरे पर
प्रशासन के अनुसार, 16 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति जालंधर दौरे पर आ रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट रहेंगी और जिले भर में कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
आदेशों के उल्लंघन करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमनिंदर कौर ने चेतावनी दी है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नियम तोड़ने पर ड्रोन या अन्य उड़ने वाले उपकरण जब्त किए जाएंगे और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानून के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। प्रशासन का उद्देश्य जिले में शांति, कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखना है।
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