जालंधर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने रेस्टोरेंट, क्लब और अन्य लाइसेंस प्राप्त खाने-पीने की जगहों को लेकर सख्त आदेश जारी किए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी इन आदेशों के अनुसा
आदेशों में स्पष्ट कहा गया है कि रात 11:30 बजे के बाद किसी भी रेस्टोरेंट, क्लब या खाने-पीने की जगह पर न तो नया ऑर्डर लिया जाएगा और न ही किसी नए ग्राहक को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। शराब की दुकानों से जुड़े परिसर भी रात 12 बजे या लाइसेंस की शर्तों के अनुसार बंद किए जाएंगे।
ध्वनि प्रदूषण को लेकर भी दिए सख्त निर्देश
पुलिस कमिश्नर ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए हैं। सभी संस्थानों को 10 डेसिबल (ए) की निर्धारित सीमा का पालन करना होगा। डीजे, लाइव आर्केस्ट्रा या सिंगर सहित सभी प्रकार के ध्वनि स्रोत रात 10 बजे बंद करने होंगे या उनकी आवाज सीमित रखनी होगी। इस आदेशों के तहत रात 10 बजे के बाद किसी भी भवन या कैंपस से निकलने वाली आवाज उसकी दीवारों से बाहर सुनाई नहीं देनी चाहिए। म्यूजिक सिस्टम लगे वाहनों के मामले में यह सुनिश्चित करना होगा कि वाहन के बाहर किसी भी समय संगीत की आवाज सुनाई न दे।
मैरिज पैलेस और होटल में हथियार लेकर जाने पर प्रतिबंध
इसके अलावा पुलिस कमिश्नर ने आर्म्स रूल्स 2016 के नियम नंबर 32 के तहत सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों, विवाह समारोहों, पार्टियों, मैरिज पैलेस, होटल और हॉल में हथियार लेकर जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। इन आदेशों में हथियारों का प्रदर्शन करने वाले गीतों, हथियारों के साथ फोटो या वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर भी सख्त रोक लगाई गई है। फेसबुक, वॉट्सऐप, स्पैट और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर इस तरह की गतिविधियों पर कार्रवाई की जाएगी।
इसके साथ ही किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाली भाषा के इस्तेमाल पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। एक अन्य आदेश के तहत जालंधर की सीमा में बाइक के साइलेंसर में तकनीकी बदलाव कर पटाखे जैसी आवाज निकालने वाले वाहनों पर भी रोक लगा दी गई है। कोई भी दुकानदार या मैकेनिक निर्धारित मानकों के विपरीत साइलेंसर नहीं बनाएगा और न ही उनमें छेड़छाड़ करेगा। पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी ये सभी आदेश 7 मार्च 2026 तक लागू रहेंगे और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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