डूंगरपुर में 6 साल की मासूम से रेप और हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पॉक्सो कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।
विशिष्ट न्यायाधीश ने पीड़िता के परिजनों को 15 लाख रुपए का पीड़ित प्रतिकर देने का भी आदेश दिया है। कोर्ट के सरकारी वकील नरेश कलाल ने इस फैसले की जानकारी दी। कलाल ने बताया कि यह मामला 5 अगस्त 2025 को निठाउवा थाने में दर्ज किया गया था। एक महिला ने रिपोर्ट में बताया था कि 4 अगस्त को उसकी 6 साल की बेटी स्कूल गई थी। दोपहर करीब 12 बजे जब वह जंगल में लकड़ियां लेने जा रही थी, तो उसे बेटी मिली और उसने उसे घर जाने के लिए कहा। महिला जब लकड़ियां लेकर घर लौटी, तो बेटी वहां नहीं थी। परिवार के सदस्यों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई पता नहीं चला। तलाश के दौरान, आरएस वाला तालाब के पास वन विभाग की बाउंड्री के लिए खोदी गई नाली में बेटी का शव औंधे मुंह पड़ा मिला। उसके पीठ पर स्कूल बैग भी लटका हुआ था। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि 6 साल की नाबालिग मासूम के साथ रेप के बाद उसकी हत्या की गई थी। पुलिस ने गहन छानबीन करते हुए 35 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद शनिवार को यह फैसला सुनाया।
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