ग्रेटर नोएडा। जिला न्यायालय की एक अदालत ने सिरसा गांव के निक्की हत्याकांड में आरोपी सास दया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। 21 अगस्त, 2025 को सिरसा गांव में विवाहिता निक्की की जलाकर हत्या करने का आरोप लगा था। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति विपिन, सास दया, जेठ रोहित व ससुर सतवीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया था। जेठ को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। बाकी जेल में बंद हैं। पुलिस इस केस में अदालत में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद आरोपी पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपी सास दया की जमानत का प्रार्थना पत्र लगाया था। बुधवार को सत्र न्यायालय में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। निक्की भाटी पक्ष के अधिवक्ता उधम सिंह तोंगड़, संतोष बंसल व दिनेश कुमार कल्सन ने बताया कि अदालत ने आरोपी पक्ष की दलील को खारिज कर जमानत याचिका को निरस्त कर दिया हैं। कोर्ट ने कहा कि मामला अत्यंत गंभीर है। ऐसे में आरोपी को रिहा करना ठीक नहीं है। संवाद
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