दिल्ली ब्लास्ट केस में आरोपी डॉ. शाहीन सईद की उस याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, जिसमें उसने न्यायिक हिरासत में अपने पति से मिलने की अनुमति मांगी है। उनके पति मुजम्मिल भी इसी मामले में सह-आरोपी हैं और तिहाड़ जेल में बंद है।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एनआईए) अंजू बजाज चंदना ने इस मामले में जेल अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 22 जनवरी की तारीख तय की है। सुनवाई के दौरान डॉ. शाहीन सईद की ओर से अधिवक्ता एमएस. खान ने दलील दी कि याचिकाकर्ता और उनके पति दोनों एक ही मामले में न्यायिक हिरासत में हैं और एक ही जेल परिसर में बंद हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली जेल नियमों के अनुसार यदि पति-पत्नी एक ही जेल में बंद हों तो उन्हें आपस में मिलने की अनुमति दी जानी चाहिए।
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