स्कूली छात्रा को ऑटो रिक्शा से अगवा कर उससे जबरन शादी करने के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने मंगलवार को दोषी रमेश यादव को पांच वर्ष की सजा सुनाई। उसे 20 हजार रुपए जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना राशि पीड़िता को मिलेगी। रमेश दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के अरतबेल गांव का निवासी है। विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार ने बताया कि पॉक्सो एक्ट व भादवि की धारा के तहत सजा सुनाई गई है। रमेश पर बोचहां के एक गांव से दस वर्ष पहले 15 वर्षीय आठवीं की छात्रा को झांसा देकर ऑटो में बैठाकर अगवा करने और जबरन शादी करने के मामले में चार्जशीट की गई थी। इस संबंध में पुलिस को पिता ने बताया कि 22 फरवरी 2016 को उसकी पुत्री स्कूल गई थी। वहां से वापस नहीं आई। छात्रा के पिता ने पडोसी व ऑटो चालक को आरोपित बनाया था। जांच के बाद पुलिस ने इन तीनों को क्लीनचिट दे दी।
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