खुले बाजार से बिजली खरीदने वाली उपभोक्ताओं से यूपीसीएल अतिरिक्त सरचार्ज वसूलेगा। इसकी अनुमति के लिए यूपीसीएल ने नियामक आयोग में याचिका दायर की है, जिस पर आयोग ने 31 जनवरी तक सुझाव व आपत्तियां मांगी हैं।
यूपीसीएल प्रबंधन ने अपनी याचिका में बताया है कि प्रदेश में कई उद्योग व अन्य उपभोक्ता ऐसे भी हैं जो कि बाहरी खुले बाजार से बिजली खरीदते हैं। पिछले साल अप्रैल से सितंबर के बीच में 24 करोड़ यूनिट बिजली खुले बाजार (ओपन एक्सेस) से खरीदी गई। इस अवधि में यूपीसीएल ने झज्जर, दादरी गैस, एफजी ऊंचाहार-3 व 4, अन्टा और औरया पावर प्लांट की 50 करोड़ यूनिट बिजली सरेंडर की। इस पर कुल मिलाकर 91 पैसे प्रति यूनिट का औसत खर्च आया।
लिहाजा, यूपीसीएल ने नियामक आयोग से मांग की है कि राज्य परिधि में प्रति यूनिट 91 पैसे की लागत, पिटकुल हानियां व वितरण हानियां मिलाकर 1.05 रुपये प्रति यूनिट, पिछले वर्ष ओपन एक्सेस से खरीदी गई बिजली को आधार मानते हुए कुल 1.05 रुपये प्रति यूनिट का सरचार्ज यूपीसीएल को दिया जाए। यानी जो भी ओपन एक्सेस से बिजली खरीदेगा, उस पर यूपीसीएल इतना सरचार्ज वसूल करेगा।
नियामक आयोग ने यह याचिका सभी हितधारकों के लिए यूपीसीएल मुख्यालय व अन्य कार्यालयों में उपलब्ध कराई है। ऑनलाइन यूपीसीएल और नियामक आयोग की वेबसाइट पर भी इसे देख सकते हैं। इस पर अपने सुझाव व्यक्तिगत या डाक के माध्यम से सचिव, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, निकट-आईएसबीटी, पोस्ट ऑफिस माजरा, देहरादून 248171 पर भेज सकते हैं। सुझाव ई-मेल आईटी secy.uerc@gov.in पर भी भेज सकते हैं।
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