राज्य सरकार 113 नगरीय निकायों का चुनाव टलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। इस मामले को लेकर दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने इन 113 नगरीय निकायों का परिसीमन रद्द कर दिया, ऐसे में चुनाव कराने के लिए समय बढ़ाया जाए।
एसएलपी में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने 309 में से 113 नगरीय निकायों के वार्डों के परिसीमन को सही नहीं माना।
इन नगरीय निकायों में वार्डों की संख्या तो नहीं बदली गई थी, लेकिन इनकी आंतरिक सीमाओं को बदल दिया गया था।
हाईकोर्ट ने वार्डों की सीमा में बदलाव को रद्द कर दिया था, ऐसे में इनके परिसीमन की नए सिरे से प्रक्रिया पूरी करने के लिए समय की आवश्यकता है।
Discover more from India News
Subscribe to get the latest posts sent to your email.