अयोध्या। दोस्त के साथ जन्मदिन समारोह में गए आदित्य पर जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला करने के आरोपी सौरभ को अदालत से राहत नहीं मिल पाई है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सुरेंद्र मोहन सहाय ने चश्मदीद गवाह के बयान, मेडिकल में आई गंभीर चोटों के आधार पर आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है। अभियोजन के अनुसार घटना इनायत नगर क्षेत्र के करमडांडा गांव की है। 21 जनवरी को आदित्य श्रीवास्तव अपने दोस्त दीपांशु के साथ जन्मदिन समारोह में गया था। वहीं पर सौरभ से कहासुनी हो गई, तभी सौरभ ने अपने साथियों के साथ मिलकर आदित्य के पेट में चाकू मार दिया। आसपास के लोगों ने उसे मेडिकल कॉलेज दर्शननगर भिजवाया। हालत गंभीर होने पर उसे मेडिकल कॉलेज लखनऊ रेफर कर दिया।
घटना के बाबत इनायतनगर में आरोपी सौरभ व तीन अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। आरोपी ने अदालत में अपने को बेकसूर बताते हुए जमानत अर्जी प्रस्तुत की। तर्क दिया कि जब वह प्रिंस के घर की रखवाली कर रहा था, तभी आदित्य के दोस्त दीपांशु ने हमला कर दिया, जो आदित्य के पेट में लग गया। जमानत अर्जी का अभियोजन ने विरोध किया।
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