तरनतारन के जिला मजिस्ट्रेट राहुल ने इंडियन सिविल सेफ्टी कोड, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक आदेश जारी किया है। बता दे कि इस आदेश के अनुसार, 9 फरवरी, 2026 को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक तरनतारन शहर की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के भारी मोटर वाहनों के प्रवेश और आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बता दे कि यह प्रतिबंध पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के नेतृत्व में आयोजित होने वाले एंटी-ड्रग पैदल मार्च के मद्देनजर लगाया गया है। यह मार्च भी 9 फरवरी, 2026 को श्री गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल तरनतारन से पुलिस लाइन तरनतारन तक निकाला जाएगा। तैयारियों को दिया जा रहा हैं अंतिम रूप जिला मजिस्ट्रेट राहुल ने सभी तैयारियों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि राज्यपाल के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को सख्त करने के निर्देश दिए गए है। संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने शरारती तत्वों की जानकारी तुंरत देने की लोगों से अपील की।
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