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- Supreme Court Meta WhatsApp Privacy Hearing Today | 213 Cr Fine Decision
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सुप्रीम कोर्ट में मेटा और वॉट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी मामले पर आज सुनवाई होगी। मेटा ने अपनी 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर उसपर लगाए गए 213 करोड़ के जुर्माने के खिलाफ याचिका दायर की थी। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) ने नवंबर 2024 में मेटा पर 213.14 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था।
3 फरवरी को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मेटा और वॉट्सएप को उनकी प्राइवेसी पॉलिसी पर कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि हम आपको एक भी जानकारी शेयर करने की इजाजत नहीं देंगे। आप इस देशवासियों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते।
मामला पर मुख्य न्यायाधीश सूर्याकांत की बेंच के सुनवाई कर रही है। बेंच में जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस एन वी अंजारिया भी शामिल हैं। इसको लेकर 9 फरवरी को सुनवाई होनी थी लेकिन वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की तबीयत खराब होने के कारण सुनवाई टाल दी गई थी।

पिछली सुनवाई…
3 जनवरी 2026: सुप्रीम कोर्ट बोला- मेटा-वॉट्सएप कानून मानें या भारत छोड़ें

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मेटा और वॉट्सएप को उनकी प्राइवेसी पॉलिसी पर कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि हम आपको एक भी जानकारी शेयर करने की इजाजत नहीं देंगे। CJI सूर्यकांत ने कहा कि देश में लोगों के प्राइवेसी के अधिकार की कड़ी सुरक्षा की जाती है।
कोर्ट ने कहा कि इन एप्स में गोपनीयता से जुड़ी शर्तें इतनी चालाकी से लिखी जाती हैं कि आम आदमी उन्हें समझ ही नहीं पाता। यह लोगों की निजी जानकारी चोरी करने का शालीन तरीका है।
कोर्ट ने कहा कि हम आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं देंगे। आपको इस पर साफ-साफ भरोसा दिलाना होगा, नहीं तो कोर्ट को आदेश जारी करना पड़ेगा। पूरी खबर पढ़ें…
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