भास्कर न्यूज | सीवान बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तत्वावधान में इंटरमीडिएट परीक्षा सातवें दिन मंगलवार को दोनों पाली में एक भी निष्कासन होने की सूचना नहीं है। मंगलवार के इंटरमीडिएट परीक्षा के सातवें दिन को प्रथम पाली में उर्दू,मैथिली, संस्कृत,प्राकृत, मगही, भोजपुरी, अरबी, पर्शियन, पाली, बांग्ला (आई.एससी), उर्दू,मैथिली, संस्कृत, प्राकृत, मगही, भोजपुरी, अरबिक, पर्शियन, पाली, बांग्ला (आई.कॉम), उर्दू, मैथिली, संस्कृत, प्राकृत, मगही, भोजपुरी, अरबिक, पर्शियन, पाली, बांग्ला (आई.ए),उर्दू, मैथिली, संस्कृत,प्राकृत,मगही , भोजपुरी, अरबिक, पर्शियन, पाली, ,बांग्ला (वोकेशनल) मौनोविज्ञान (आई.ए) उद्यमिता विषय की परीक्षा हुई। जबकि द्वितीय पाली में मनोविज्ञान (आईए),उद्यमिता लिए यह परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा देकर निकलती छात्राओं ने कहा कि प्रश्न पत्र बहुत आसान रहा। मॉडल पेपर सॉल्व करने का काफी फायदा मिला। प्रशासन की सख्ती व केन्द्राधीक्षकों की सतत निगरानी से जिले में इंटर परीक्षा में नकलचियों की एक नहीं चल रही है। परीक्षा केन्द्रों पर सख्ती का ही आलम रहा कि सीवान व महाराजगंज अनुमंडल में इंटरमीडियट परीक्षा के सातवें दिन उर्दू,मैथिली, संस्कृत,प्राकृत, मगही, भोजपुरी, अरबी, पर्शियन, पाली, बांग्ला (आई.एससी), उर्दू,मैथिली, संस्कृत, प्राकृत, मगही, भोजपुरी, अरबिक, पर्शियन, पाली, बांग्ला (आई.कॉम), उर्दू, मैथिली, संस्कृत, प्राकृत, मगही, भोजपुरी, अरबिक, पर्शियन, पाली, बांग्ला (आई.ए),उर्दू, मैथिली, संस्कृत,प्राकृत,मगही , भोजपुरी, अरबिक, पर्शियन, पाली, ,बांग्ला (वोकेशनल) मौनोविज्ञान (आई.ए) उद्यमिता में मनोविज्ञान (आई.ए) उद्यमिता सातवें दिन नकल पर नकेल कसने के लिए जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग के अधिकारी से लेकर ड्यूटी पर प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट व पुलिस पदाधिकारी तक लगातार परीक्षा केन्द्रों का जायजा लेते रहे। शहर के 53 केंद्र पर आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा सीसीटीवी से भी निगरानी की रही थी। मोबाइल समेत कदाचार में किसी प्रकार से सहयोग करने वाले सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर पूर्णत: प्रतिबंध लागू था।इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी जिला साइबर सेल चौबीस घंटे निगरानी रखा गया था। सोशल मीडिया पर भ्रामक,गलत एवं अफवाह जनक खबर पोस्ट करने वाले को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाए। सभी केन्द्राधीक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि सभी परीक्षार्थियों को यह हिदायत दे दें कि किसी प्रकार से कदाचार में लिप्त पाए जाते तो उनके विरुद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम- 1981 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसडीओ सीवान सदर व महाराजगंज को परीक्षा केन्द्रों के आसपास भीड़ का जमाव व अवांछित तत्वों की मटरगश्ती रोकने के लिए सभी परीक्षा केन्द्रों पर समिति द्वारा दिए गए निर्देश के अनुरूप परीक्षा केन्द्र के इर्द-गिर्द धारा- 163 के तहत निषेधाज्ञा आदेश पूरी परीक्षा अवधि के लिए जारी करने का निर्देश दिया गया है।
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