फाजिल्का, पंजाब – फाजिल्का में होने जा रहे जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव को लेकर जिला डिप्टी कमिश्नर व जिला मजिस्ट्रेट अमरप्रीत कौर संधू ने जिले भर में हथियार अपने साथ लेकर चलने और प्रदर्शन करने पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगा दी है। यह फैसला जिले में
जिला मजिस्ट्रेट अमरप्रीत कौर संधू ने बताया कि जिनके पास लाइसेंस हथियार हैं, वे अपने हथियार या तो नजदीकी थाने में या फिर आधिकारिक आर्म्स डीलर के पास जमा करवा दें। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (पुरानी सीआरपीसी 1973 की धारा 144) के तहत प्राप्त अधिकारों के तहत जारी किए गए हैं।
आदेश के अनुसार, किसी भी किस्म का लाइसेंस हथियार, विस्फोटक सामग्री या अन्य हथियार, जिसका इस्तेमाल अमन और शांति भंग करने के लिए किया जा सकता है, प्रतिबंधित रहेंगे। यह पाबंदी 19 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। फाजिल्का जिले के अधीन आने वाले सभी असला लाइसेंस धारकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने हर किस्म के लाइसेंसी हथियार अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन या आधिकारिक आर्म्स डीलरों के पास तुरंत जमा करवाएं। आदेशों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। जिला प्रशासन का कहना है कि वे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
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