Train Travel Rules: ट्रेन के एसी कोच में बेडशीट, कंबल, तौलिया चोरी होने पर रेलवे स्टाफ की सैलरी कटती है और पकड़े जाने पर रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट, 1966 के तहत सजा या जुर्माना हो सकता है. आइये जानते हैं इसके नियम के बारे में.
कई बार ऐसा देखा जाता है कि एसी कंपार्टमेंट में सफर करने के दौरान जो तकिया चादर कम्बल मिलते हैं. लोग इसको अपने साथ घर लेकर चले जाते हैं या चोरी कर लेते हैं. ऐसे में ऐसा करते हैं तो एकदम सावधान रहिए. क्योंकि, आपको कड़ी सजा मिल सकती है. अगर आप ऐसी कंपार्टमेंट पर जब सफर करते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा फैसिलिटी जो हमें मिलता है. वह यह होता है कि 2 चादर कंबल तकिया, कवर और तौलिया तक दिया जाता है. इसका पूरा का पूरा एक बंडल बनाकर आपकी बर्थ में रख दिया जाता है और आप आराम से इन सब चीज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार लोग इसकी चोरी भी कर लेते हैं.

सामान की इस चोरी का खामियाजा रेलवे स्टाफ को झेलना पड़ता है और उनकी सैलरी से रुपये तक काट लिए जाते हैं. पर बेडशीट के हिसाब से तो फिर पर कंबल के हिसाब से उनकी सैलरी से लगभग 80 से ₹100 कट जाते हैं. यानी कि आपकी एक छोटी सी लापरवाही स्टाफ की सैलरी पर भारी पड़ जाती है.

अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, तो एसी कोच में आपको आरामदायक सफर के लिए बेड रोल उपलब्ध कराया जाता है. यात्री की जिम्मेदारी होती है कि वह सफर पूरा होने के बाद रेलवे स्टाफ को यह सामान सौंप दें या फिर अपनी सीट पर उसे सुरक्षित तरह से रख दें. कई बार यात्री इस सामान को अपने साथ लिए जाते हैं.
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2017-18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वेस्टर्न रेलवे से 1.95 लाख तौलिया, 81,736 बेडशीट, 5,038 तकिए, 55,573 तकिए के कवर और 7043 कंबल चोरी हुए थे. मतलब आप आप समझ सकते हैं कि कितने व्यापक रूप में यह सारी चीज होती है. एक यात्री को यह काफी मामूली लगता है कि सिर्फ एक बेडशीट ही तो ले जा रहे हैं, लेकिन ऐसे कई लोग हैं, जो इस चीज को अंजाम देते हैं.

अगर आप ट्रेन में सफर के समय चादर, तकिया या कंबल चुरा लेते हैं और अपने साथ लिए जाते हैं, तो रेलवे आपके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है. अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं, तो आपकी बड़ी फजीहत हो सकती है. किसी स्टाफ ने ऐसा करते हुए देख लिया तो आपके खिलाफ शख्त कार्रवाई की जाएगी.

रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट, 1966 के मुताबिक, चोरी के सामान के साथ पहली बार पकड़े जाने पर एक साल की सजा या फिर 1000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. अगर मामला गंभीर है, तो 5 साल की जेल और जुर्माना दोनों का प्रावधान है. अगली बार अगर ऐसा करने की सोचते हैं तो एकदम सतर्क रहें.

वहीं, अगर कई बार ऐसा भी होता है कि जाने अनजाने लोग तौलिया अपने बैग में लेते जाते हैं. यह बिल्कुल गलती से होता है. ऐसे में अगर आपके साथ भी ये गलती से आ गया है, तो आप अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन जाकर इसे लौटा भी सकते हैं, किसी प्रकार का कोई जुर्माना नहीं लगेगा.
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