Jharkhand Jewelry Shop Guideline: बिहार के बाद अब झारखंड में भी ज्वेलरी शॉप के लिए लिए नया गाइडलाइन आया है. दरअसल झारखंड पुलिस ने तनिष्क ज्वेलरी शोरूम घटना के बाद राज्यभर की ज्वेलरी दुकानों में नकाब, हिजाब, बुर्का, घूंघट या मास्क पहनकर प्रवेश पर रोक लगा दी है.
यह फैसला बोकारो में रविवार शाम तनिष्क ज्वेलरी शोरूम में नकाबपोश अपराधियों द्वारा लूट के असफल प्रयास के बाद लिया गया है. घटना के बाद पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी जिलों को अलर्ट करते हुए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि ज्वेलरी दुकानों के भीतर किसी भी व्यक्ति का चेहरा ढका नहीं होना चाहिए.
मिली जानकारी के अनुसार धनबाद के बाघमारा थाना क्षेत्र में औचक निरीक्षण के दौरान बोकारो प्रक्षेत्र के डीआईजी आनंद प्रकाश ने इस निर्देश की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि रविवार की घटना को गंभीरता से लेते हुए यह फैसला किया गया है. डीआईजी के मुताबिक, अब झारखंड की किसी भी ज्वेलरी शॉप में पुरुष मास्क या नकाब पहनकर और महिलाएं हिजाब, बुर्का या घूंघट में प्रवेश नहीं कर सकेंगी. यदि कोई व्यक्ति इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करता है, तो उसे संदिग्ध मानते हुए विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस का कहना है कि यह कदम सुरक्षा कारणों से उठाया गया है, ताकि ज्वेलरी दुकानों में होने वाली लूट, चोरी और अन्य आपराधिक घटनाओं को रोका जा सके. उल्लेखनीय है कि झारखंड से पहले बिहार में भी ज्वेलरी दुकानों में इसी तरह का प्रतिबंध लागू किया गया था. इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भी बढ़ते अपराध को देखते हुए ऐसे फैसले लिए जा चुके हैं. अब झारखंड में ज्वेलरी खरीदारी के दौरान आम लोगों को इस नए निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.
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