ये मामला उस याचिका से जुड़ा है, जिसमें राबड़ी देवी ने उनके खिलाफ तय किए गए आरोपों को चुनौती दी है. राबड़ी देवी का कहना है कि उनके खिलाफ आरोप तय करना कानूनन गलत है और इन आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है. उन्होंने अदालत से आग्रह किया है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को रद्द किया जाए.
इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति स्वर्णा कांता शर्मा की एकल पीठ ने की. अदालत ने याचिका पर प्राथमिक सुनवाई के बाद CBI को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई में सभी पक्षों की दलीलों को सुना जाएगा.
बता दें कि आईआरसीटीसी घोटाला मामला उस समय का है जब लालू प्रसाद यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे. इस मामले में रेलवे के होटलों के रखरखाव और संचालन से जुड़े कथित अनियमितताओं को लेकर CBI ने जांच की थी. इस केस में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और परिवार के अन्य सदस्यों के नाम भी सामने आए थे. अब दिल्ली हाईकोर्ट में राबड़ी देवी की याचिका पर होने वाली अगली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप आगे कायम रहेंगे या नहीं.
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