आरटीई अधिनियम की धारा 12 (1) (ग) के तहत पड़ोस क्षेत्र में रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी. इसमें 01 किमी, 03 किमी और अंततः 06 किमी की दूरी सीमा निर्धारित की गई है. इस योजना के अंतर्गत अभिवंचित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग बच्चे एवं अनाथ बच्चे शामिल हैं. साथ ही कमजोर वर्ग के अंतर्गत वे बच्चे आएंगे, जिनके परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 72,000 रुपये से कम है.
आवश्यक दस्तावेज
नामांकन के लिए अभिभावकों को निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे. पड़ोस की दूरी प्रमाणित करने हेतु आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या बिजली बिल मान्य होंगे. जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग बच्चों के लिए निःशक्तता प्रमाण पत्र और माता-पिता दोनों का आय प्रमाण पत्र अनिवार्य है.
उम्र सीमा निर्धारित नर्सरी/एल.के.जी. में नामांकन के लिए बच्चे की उम्र 3 साल 6 माह से 4 साल 6 माह के बीच होनी चाहिए. प्रवेश कक्षा 1 के लिए उम्र सीमा 5 साल 6 माह से 7 साल तय की गई है. उम्र की गणना की कट-ऑफ तिथि 31 मार्च 2026 होगी.
अभिभावकों की सुविधा के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है. आवेदन 21 जनवरी 2026 से 22 फरवरी 2026 तक वेबसाइट www.rtepalamu.in पर भरा जा सकेगा. ऑनलाइन आवेदन के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्व-अभिप्रमाणित प्रति निर्धारित तिथि के भीतर संबंधित कार्यालय में जमा करनी होगी.
नामांकन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए अभिभावक जिले की आधिकारिक वेबसाइट www.palamu.nic.in पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. आरटीई के तहत 25 प्रतिशत सीटों पर नामांकन की यह प्रक्रिया गरीब और जरूरतमंद परिवारों के बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर है. इससे निजी विद्यालयों में पढ़ाई का सपना देखने वाले बच्चों को बेहतर शिक्षा का लाभ मिल सकेगा.
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