किन्नौर के रामपुर स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (POCSO कोर्ट) ने एक रेप मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी केशव राम को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 2000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत आरोपी को 2 वर्ष के साधारण कारावास और 1000 रुपए जुर्माने की सजा भी दी गई है। पीड़िता, जिसकी उम्र 23 वर्ष है, बचपन से अपनी नानी के पास रहती थी और मानसिक रूप से बीमार थी।
लड़की के गर्भवती होने पर पता चली बात
यह मामला 20 सितंबर 2023 को सामने आया, जब पीड़िता की माता अपनी सास के घर पहुंचीं। उन्होंने देखा कि पीड़िता का पेट बढ़ा हुआ था। पूछताछ करने पर पीड़िता ने बताया कि करीब छह महीने पहले जब वह दुकान से सामान लेने जाती थी, तो आरोपी उसे रास्ते से पकड़कर नाले में ले गया। पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी देकर कई बार उसके साथ रेप किया।
पीड़िता को अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच में उसके गर्भ में छह माह का बच्चा पाया गया। बाद में पीड़िता ने बच्चे को जन्म दिया, जिसे वह वर्तमान में पाल रही है। पीड़िता की माता की शिकायत पर थाना झाकड़ी में मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।
मामले की सुनवाई के दौरान 21 गवाहों और एक बचाव पक्ष के गवाह के बयान दर्ज किए गए। SFSL रिपोर्ट और विशेष लोक अभियोजक की दलीलों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।
Discover more from India News
Subscribe to get the latest posts sent to your email.