Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana: मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम के लिए पात्र लाभार्थियों से 31 जनवरी 2026 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. इच्छुक आवेदक संबंधित परियोजना कार्यालय में पंजीकरण करा सकते हैं. इस योजना के लिए जरूरी दस्तावेज और जरूरी शर्तें भी लागू होंगी.
मुख्यमंत्री कन्या विवाह की नियम एवं शर्ते
महिला एवं बाल विकास विभाग की अधिकारी अनिता अग्रवाल ने बताया कि विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह का आयोजन किया जाता है, इस आयोजन में ऐसे जोड़ों को शामिल किया जाता है जिनका पूर्व में विवाह न हुआ हो, वर की आयु 21 वर्ष से अधिक एवं वधु की आयु 18 वर्ष से अधिक हो, आवेदकों से नियमानुसार 50/- के स्टाम्प पेपर में शपथ पत्र लिया जाता है कि उनका प्रथम विवाह है एवं उनका आयु शासन के द्वारा निर्धारित आयु के मापदंड को पूर्ण करे है एवं उनके माता-पिता की सहमति रहती है, इसका सत्यापन संबंधित ग्राम के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं ग्राम पंचायत के सरपंच के द्वारा कराया जाता है, प्राप्त आवेदन पत्र की जाँच नियमानुसार संबंधित पर्यवेक्षक से कराकर प्रकरण परियोजना कार्यालय में जमा कराया जाता है, जिसके बाद संबंधित जोड़ा को आयोजित कार्यकम में शामिल कराने की सूचना संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/पर्यवेक्षक को दी जाती है.
प्रत्येक जोड़ो को मिलती है सहायता
महिला बाल विकास विभाग आधिकारी अनिता अग्रवाल ने बताया कि पहले जब मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरूआत हुई थी, तब 2005 में एक जोड़े की शादी के लिए कुल 5000 रुपए मिलते थे. अब अनुदान राशि को बढ़ाकर शासन ने 50 हजार रुपए कर दिया है. इस 50 हजार रुपए राशि में 36 हजार रुपए चेक के माध्यम से वर-वधु को दिया जाएगा. इसके साथ ही 14 हजार का उपहार दिया जाएगा, जिसमें कुकर, अलमारी ,बर्तन, गद्दा, तकिया और चादर शामिल हैं. वही मंगल सूत्र, वर-वधू के कपड़े, श्रृंगार सामग्री, गृहस्थ जीवन प्रारंभ करने गृहस्थी की आवश्यक सामग्री, जूते चप्पल, चुनरी आदि भी प्रदान किए जाते है.
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