शीर्ष अदालत ने सोनम वांगचुक की अवैध हिरासत संबंधी मामले की सुनवाई सोमवार 15 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। केंद्र ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जलवायु कार्यकर्ता वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत से जुड़े मामले में जोधपुर जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की अपील का भी विरोध किया।
सुप्रीम कोर्ट वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे आंगमो की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोप था कि उनकी हिरासत अवैध थी। इस कदम ने उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया। आंगमो की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस अरविंद कुमार व एनवी अंजानिया की बेंच को बताया कि कार्यकर्ता जेल से वीडियो के जरिये जुड़ना चाहते हैं और उन्होंने बेंच से अनुमति मांगी। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध करते हुए कहा, हमें देश के सभी अपराधियों के साथ समान व्यवहार करना होगा।
बता दें कि 24 नवंबर को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो केंद्र व लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की ओर से पेश हुए थे, ने जवाब के लिए समय मांगा था। इसके बाद कोर्ट ने मामले को स्थगित कर दिया था।
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