बड़वानी जिले के पाटी नाका क्षेत्र में काले जादू और तथाकथित “धन-वर्षा” कराने का झांसा देकर एक युवक से करीब 4 लाख रुपये की ठगी और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि तांत्रिक क्रियाओं के नाम पर रुपये लेने के बाद आरोपी ने पीड़ित पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाया और इंकार करने पर उसकी मां को जान से मारने की धमकी दी। कोतवाली पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
दोस्ती से ठगी तक का पूरा घटनाक्रम
कोतवाली पुलिस के अनुसार, पीड़ित की पहचान जून 2025 में पाटी नाका क्षेत्र की एक पान दुकान पर आसिफ शेख से हुई थी। आरोपी ने धीरे-धीरे दोस्ती बढ़ाई और खुद को तांत्रिक क्रियाओं में निपुण बताते हुए काले जादू के जरिए घर में धन-वर्षा कराने और जीवन की परेशानियां दूर करने का भरोसा दिलाया। उसकी बातों में आकर पीड़ित ने अलग-अलग समय पर नकद और ऑनलाइन माध्यम से कुल लगभग 4 लाख रुपये आरोपी को दे दिए।
तांत्रिक क्रियाओं के नाम पर दिखावा
शिकायत में बताया गया कि आरोपी ने तांत्रिक प्रक्रिया के नाम पर कुछ वस्तुएं कपड़े में बांधकर घर में रखने के निर्देश दिए और बाद में उन्हें नर्मदा नदी में बहाने को कहा। इसके अलावा, दिल्ली से आए कुछ कथित कागजात नदी किनारे जलवाए गए। आरोपी इन सभी गतिविधियों को विशेष साधना बताकर पीड़ित को अपने प्रभाव में बनाए रखता था। इस दौरान रहने और खाने की व्यवस्था भी पीड़ित से ही करवाई गई।
मां को बताया धन-वर्षा में बाधा
कुछ समय बाद आरोपी ने यह कहकर पीड़ित को डराना शुरू किया कि धन-वर्षा में बाधा आ रही है। इसी बहाने उसने पीड़ित की मां को नुकसान पहुंचाने की बात कही। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी शराब और सिगरेट के जरिए भी उससे मिलता रहा और मानसिक रूप से दबाव बनाता रहा।
धर्म परिवर्तन का दबाव और धमकियां
पीड़ित ने बताया कि बाद में आरोपी का व्यवहार पूरी तरह बदल गया और उसने इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। आरोपी व्हाट्सएप पर धार्मिक आयतों की तस्वीरें भेजकर तड़के सुबह उन्हें पढ़ने का दबाव डालता था और मौखिक रूप से भी धर्म परिवर्तन के लिए कहता था। जब पीड़ित ने इंकार किया तो आरोपी ने गाली-गलौज शुरू कर दी और उसकी मां को जान से मारने की धमकी देने लगा। रुपये वापस मांगने पर भी आरोपी ने उसे डराया-धमकाया।
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मामला दर्ज, आरोपी गिरफ्तार
पीड़ित ने आखिरकार अपने परिचितों के साथ कोतवाली थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। कोतवाली टीआई बलजीत सिंह बिसेन ने बताया कि आरोपी आसिफ शेख के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
टीआई के अनुसार, मामले में तांत्रिक झांसे, आर्थिक लेन-देन, धमकी और धर्मांतरण से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। डिजिटल साक्ष्य और लेन-देन के रिकॉर्ड जुटाए जा रहे हैं। जांच के आधार पर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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