हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस संचार एवं तकनीकी सेवा निदेशालय में तैनात पुलिस अधीक्षक के निलंबन आदेशों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना है कि याचिकाकर्ता को उसके उठाए गए प्रशासनिक मुद्दों के कारण प्रताड़ित किया जा रहा है।
भर्ती एवं पदोन्नति नियम मामले के अनुसार याचिकाकर्ता विभाग में साल 2010 के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को लागू करने की मांग कर रहे थे। उनका तर्क है कि इन नियमों को लागू करने की आवाज उठाने के कारण विभाग उन्हें परेशान कर रहा है। वहीं, सरकार का कहना है कि ये नियम कभी विधायिका द्वारा अनुमोदित ही नहीं किए गए।अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को सीसीएस नियम,1965 के नियम 10(1) के तहत निलंबित किया गया है क्योंकि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई विचाराधीन है। याचिकाकर्ता लगातार विभाग के हितों के खिलाफ काम कर रहे थे और उन मुद्दों को दोबारा उठा रहे थे जो अदालत की ओर से पहले ही तय किए जा चुके हैं।
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