गुजरात सरकार ने GIFT CITY कैंपस में शराब सेवन की परमिशन दी है।
गुजरात सरकार ने गांधीनगर स्थित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी (गिफ्ट सिटी) में शराब पीने के नियमों में एक और बदलाव किया है। पहले गिफ्ट सिटी में शराब पीने के लिए पर्यटकों और गुजरात के बाहर के लोगों के लिए एक अस्थायी परमिट लेना अनिवार्य था, जिसे अब
अब लोग केवल अपना पहचान पत्र दिखाकर ही शराब खरीद सकेंगे। हालांकि, मेहमानों के साथ गिफ्ट सिटी के किसी न किसी कर्मचारी का उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यह छूट केवल गिफ्ट सिटी के सीमित क्षेत्र में ही लागू होगी। यहां से कोई भी व्यक्ति शराब की बोतलें शहर के अन्य क्षेत्रों या गिफ्ट सिटी के बाहर नहीं ले जा सकेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ गुजरात के सख्त शराबबंदी कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।
शराब की बॉटल नहीं बेच सकेंगे गिफ्ट सिटी में शराब सेवन और सर्व करने के लिए ‘Wine and Dine’ सुविधा देने के लिए होटल, रेस्टोरेंट और क्लब में काम करने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों और उनके मालिकों को FL3 लाइसेंस दिया जाएगा। इससे Gift City में आधिकारिक तौर पर काम करने वाले और यहां आने वाले गेस्ट शराब का सेवन कर सकते हैं।
हालांकि होटल, रेस्टोरेंट और क्लब शराब की बॉटल नहीं बेच सकेंगे। यहां सिर्फ शराब के पैग ही सर्व होंगे। इसके अलावा यहां से शराब किसी भी तरह बाहर ले जाने पर बैन है। राज्य का एंटी-नारकोटिक्स और आबकारी डिपार्टमेंट शराब के इम्पोर्ट और स्टोरेज पर नजर रखेगा।

वैश्विक कारोबार के लिए एक बड़ा संदेश व्यापार विशेषज्ञों के अनुसार, दुबई और सिंगापुर जैसे विश्व वित्तीय केंद्रों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए इस तरह की ढील आवश्यक थी। क्योंकि, अब चौबीसों घंटे हजारों की संख्या में विदेशी मेहमानों की आना-जाना होगा। यह फैसला गिफ्ट सिटी में कॉर्पोरेट इवेंट्स, कॉन्फ्रेंस और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगा।

शराब कानूनों में मांगी गई थी छूट 27 सितंबर, 2020 को GIFT प्रबंधन ने निषेध और उत्पाद शुल्क अधीक्षक (Superintendent of Prohibition and Excise) को पत्र लिखकर GIFT सिटी के विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) क्षेत्र में शराब कानूनों में छूट की मांग की थी। गुजरात निषेध अधिनियम, 1949 की धारा 139 (1) (सी), 146 (बी), और 147 के तहत रियायतें मांगी गई हैं।
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