26 जनवरी से पहले दिल्ली में अशांति फैलाने की कथित साजिश रचने के आरोप में सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई पन्नू द्वारा सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो के बाद हुई है। जिसमें उसने दावा किया था कि उसने अपने स्लीपर सेल के माध्यम से दिल्ली के रोहिणी और डाबरी इलाकों में खालिस्तान समर्थक पोस्टर लगाए हैं।
स्पेशल सेल ने पन्नू के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की धारा 196, 197, 152 और 61 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। यह कदम दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोहों से पहले किसी भी प्रकार की अशांति को रोकने के लिए उठाया गया है।
पुलिस के अनुसार, पन्नू ने एक वीडियो जारी कर यह दावा किया था कि उसके संगठन के सदस्यों ने दिल्ली के विभिन्न इलाकों में खालिस्तान के समर्थन में पोस्टर लगाए हैं। हालांकि, स्पेशल सेल द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में रोहिणी और डाबरी इलाकों में ऐसे कोई पोस्टर बरामद नहीं हुए हैं। पुलिस इस मामले की आगे की जांच कर रही है ताकि पन्नू की गतिविधियों और उसके नेटवर्क का पता लगाया जा सके।
Delhi | FIR registered under sections 196, 197, 152, and 61 of the BNS by the Delhi Police Special Cell against Sikh for Justice terrorist Pannuover the threat to create unrest in Delhi before January 26. Pannu had released a social media video claiming that he had put up…
— ANI (@ANI) January 23, 2026
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