Dhaulpur News : धौलपुर की पॉक्सो कोर्ट ने सलमान को 14 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 20 साल की सजा और 6500 रुपये जुर्माना सुनाया, पीड़िता को 5 लाख मुआवजा मिलेगा. यह मामला वर्ष 2024 में महिला पुलिस थाना धौलपुर में दर्ज किया गया था. उस समय पीड़िता की उम्र मात्र 14 वर्ष थी और वह छात्रा थी.
पॉक्सो कोर्ट ने इस गंभीर अपराध में 19 वर्षीय आरोपी सलमान को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर 6 हजार 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि नाबालिग के साथ किया गया यह अपराध केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि समाज की नैतिक व्यवस्था पर भी सीधा प्रहार है. ऐसे मामलों में कठोर सजा ही अपराधियों पर अंकुश लगाने का प्रभावी जरिया बन सकती है.
2024 में दर्ज हुआ था मामला
यह मामला वर्ष 2024 में महिला पुलिस थाना धौलपुर में दर्ज किया गया था. उस समय पीड़िता की उम्र मात्र 14 वर्ष थी और वह छात्रा थी. शिकायत दर्ज होने के तुरंत बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की. मेडिकल जांच, पीड़िता के बयान, तकनीकी साक्ष्य और गवाहों के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मजबूत चालान न्यायालय में पेश किया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सभी तथ्यों और सबूतों को अदालत के समक्ष प्रभावी ढंग से रखा.
पीड़िता को 5 लाख रुपये मुआवजा
अदालत ने अपने फैसले में पीड़िता के अधिकारों और पुनर्वास को भी प्राथमिकता दी. पीड़ित प्रतिकार स्कीम के तहत कोर्ट ने पीड़िता को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने के आदेश जारी किए हैं. अदालत का मानना है कि यह मुआवजा पीड़िता के मानसिक, सामाजिक और शैक्षणिक पुनर्वास में सहायक होगा. साथ ही यह राज्य की जिम्मेदारी है कि पीड़ित को न्याय के साथ सुरक्षा और सहयोग भी मिले.
About the Author

नाम है आनंद पाण्डेय. सिद्धार्थनगर की मिट्टी में पले-बढ़े. पढ़ाई-लिखाई की नींव जवाहर नवोदय विद्यालय में रखी, फिर लखनऊ में आकर हिंदी और पॉलीटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया. लेकिन ज्ञान की भूख यहीं शांत नहीं हुई. कल…और पढ़ें
Discover more from India News
Subscribe to get the latest posts sent to your email.