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सुप्रीम कोर्ट बुधवार को आवारा कुत्तों से जुड़े मामले पर सुनवाई करेगा। मामला जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की स्पेशल बेंच में लिस्टेड है।
यह मामला 28 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट के एक्शन से शुरू हुआ था, जब दिल्ली में आवारा कुत्तों के काटने से होने वाली रैबीज बीमारी पर एक मीडिया रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। इस मामले में अब तक 5 बार सुनवाई हो चुकी है।
6 जनवरी को आवारा कुत्तों के मामले में दो वकीलों ने एक और याचिका लगाई। इस पर जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि इंसानों के मामलों में भी इतने आवेदन नहीं आते। बुधवार यानी कल कई याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। तभी सभी की बात सुनी जाएगी।

आवारा कुत्तों का मुद्दा- पढ़ें सुप्रीम कोर्ट में हुई पिछली 5 सुनवाई
- 11–14 अगस्त 2025: कोर्ट ने पहली बार डॉग्स को सड़कों से उठाकर शेल्टर होम में रखने का आदेश दिया था। पढ़ें पूरी खबर…
- 22 अगस्त 2025: पहले के आदेश में बदलाव किया। नसबंदी-टीकाकरण के बाद उन्हें वापस उनके इलाके में छोड़ने को कहा। सार्वजनिक जगहों पर निर्दिष्ट फीडिंग-जोन घोषित करना। पढ़ें पूरी खबर…
- 27 अक्टूबर 2025: राज्यों को फटकार लगाई। कहा कि आवारा कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं से देश की छवि को नुकसान पहुंचता है। पढ़ें पूरी खबर…
- 3 नवंबर 2025: मुख्य सचिवों की व्यक्तिगत बुलाने के लिए कहा। जब बिहार के मुख्य सचिव ने चुनाव के कारण छूट मांगी, तो कोर्ट ने यह अनुमति नहीं दी। कहा कि चुनाव में आपकी भूमिका विशेष नहीं है, इसलिए आपको पेश होना ही होगा। पढ़ें पूरी खबर…
- 7 नवंबर 2025: कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, रेलवे स्टेशनों आदि से आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश जारी किया। आदेश में कहा गया कि ठिकानों से हटाए गए कुत्ते फिर वहीं वापस नहीं छोड़े जाएं। पढ़ें पूरी खबर…


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