मुंगेर विश्वविद्यालय में भत्तों के भुगतान से जुड़े एक पुराने मामले में पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कुलपति के वेतन निकासी पर आदेश के पालन होने तक रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति अजीत कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश मुंगेर विवि के पूर्व वित्तीय सलाहकार ब्रजेन्द्र नारायण दास की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। कोर्ट ने माना कि कुलाधिपति यानी राज्यपाल सचिवालय के आदेश के बावजूद दो वर्षों तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जो गंभीर लापरवाही है। इस आदेश के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन भी न्यायालय में अपना पक्ष रखने की तैयारी कर रहा है।
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