लापरवाही से वाहन चलाते हुए एक व्यक्ति को टक्कर मारने के आरोपी को अदालत ने दोषमुक्त करार दिया है। सिविल जज(जूडि)/न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी प्रतीक्षा केसरवानी की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
Discover more from India News
Subscribe to get the latest posts sent to your email.