पशु तस्करी का गढ़ कहे जाने वाले कोतमा क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तस्करी के आरोप में उपसरपंच एवं कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नीलू पांडे सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कांग्रेस नेता पर एफआईआर दर्ज होने के बाद क्षेत्र की राजनीति में हलचल मच गई है।
जानकारी के अनुसार 23 जनवरी को सफेद रंग के पिकअप वाहन में क्रूरतापूर्वक मवेशी लादकर लामाटोला से बोडरी की ओर ले जाने की सूचना मिली थी। इस पर थाना प्रभारी रत्नाम्बर शुक्ल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने खोडरी तिराहे पर नाकाबंदी की। पीछा कर पिकअप वाहन को बोडरी-जैताबहरा के जंगल मार्ग पर रोका गया, जहां वाहन में लोड मवेशियों के साथ पांच आरोपियों को पकड़ा गया।
गिरफ्तार आरोपियों में गोपाल चंद्रा पिता ध्यान सिंह चंदा (35 वर्ष) निवासी अमेरा टिकरा थाना मरवाही, योगेश यादव उर्फ लल्लू पिता सुंदरलाल यादव (40 वर्ष) निवासी खमरौंद, हीरूलाल जायसवाल पिता सीताराम जायसवाल (35 वर्ष) निवासी दरसिला थाना जैतपुर, लाला नामदेव पिता नरवर नामदेव (60 वर्ष) निवासी बंधवाटोला थाना कोतमा तथा जितेंद्र कचेर पिता राहुल कचेर (18 वर्ष) निवासी लामाटोला शामिल हैं। आरोपियों के कब्जे से क्रूरतापूर्वक बांधकर पिकअप वाहन में लादी गई तीन भैंस और दो पाड़ों को जब्त किया गया।
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कड़ाई से पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि एक दिन पहले भी पांच मवेशियों को पिकअप वाहन से लाकर रज्जू पाव निवासी जैताबहरा के घर के पास जंगल में पेड़ के नीचे बांधा गया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इन मवेशियों को मुक्त कराया।
आरोपियों ने खुलासा किया कि आरिफ खान एवं अल्फैज खान दोनों निवासी झीकबिजुरी तथा नीलू उर्फ निलेश पांडे निवासी बोडरी (उपसरपंच) पैसे देकर छत्तीसगढ़ से भैंस-पाड़ा खरीदवाते हैं। इसके बाद उन्हें बोडरी व जैताबहरा के जंगलों में छिपाकर रखा जाता है और बड़ी गाड़ियों से बाहर के बूचड़खानों में भेजा जाता है।
गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल फोन से पशु तस्करी से जुड़ी बातचीत के रिकॉर्ड मिलने के बाद पुलिस ने उपसरपंच सहित कुल 9 आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11(1)(घ) तथा मध्यप्रदेश कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 6, 6(क), 6(ख)(1), 9(1) एवं 10 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया है। मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
पिकअप वाहन और जब्त मवेशी
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