कर्नल पुष्पिंदर बाठ मामले में सीबीआई कोर्ट में चार्जशीट दाखिल।
सीबीआई ने कर्नल पुष्पिंदर बाठ से मारपीट के मामले में मोहाली की कोर्ट में पंजाब पुलिस के चार अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। चार पुलिसकर्मियों पर गंभीर चोट पहुंचाने (गंभीर मारपीट) और गलत तरीके से रोकने (गलत नजरबंदी) सहित अन्य धाराएं लगाई हैं
सीबीआई ने इन धाराओं के तहत दर्ज किया केस
कर्नल पुष्पिंदर बाठ से मारपीट के मामले में सीबीआई ने इंस्पेक्टर हैरी बोपारई, रॉनी सिंह और हरजिंदर ढिल्लों समेत चार पुलिस इंस्पेक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 (हत्या का प्रयास),
310, 155(2) और 117(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने से जुड़ी धाराएं), 126(2) (गलत तरीके से रोकना) और 351(2) (आपराधिक धमकी) लगाई गई थीं।बाद में जांच के दौरान एक अन्य इंस्पेक्टर का नाम भी सामने आया, जिसे बीएनएस की धारा 299 और 191 के तहत नामजद किया गया।
चंडीगढ़ पुलिस की टीम मामले की जांच करते हुए । फाइल फोटो
कर्नल व उनके बेटे से हुई थी मारपीट कर्नल से मारपीट का यह मामला पटियाला में 13-14 मार्च का है। रात को आर्मी कर्नल से मारपीट की गई, तब पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इसके बाद मामला रक्षा मंत्रालय और आर्मी हेडक्वार्टर पहुंचा तो पुलिस ने 9 दिन बाद बाई नेम FIR दर्ज कर 12 पुलिसवालों को सस्पेंड कर दिया। इसमें 5 इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। इसके बाद यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा।
परिवार ने मांग की मामले की जांच पंजाब पुलिस के अलावा किसी अन्य एजेंसी से करवाई जाए। हालांकि पहले इस मामले में जांच चंडीगढ़ पुलिस को सौंपी गई। पुलिस को चार महीने में जवाब दाखिल करना था। इसी बीच परिवार का कहना था कि जांच उचित तरीके से आगे नहीं बढ़ रही है। जांच एजेंसी बदली जानी चाहिए।
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