चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आप के उम्मीदवार योगेश ढींगरा की याचिका पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि जिस कमरे में चुनाव होने हैं, जब वहां कैमरे पहले से ही लगे हुए हैं तो यह मांग क्यों। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ राजनैतिक मंशा से यह याचिका दायर की गई है।
याचिकाकर्ता के धांधली हो सकती है कहने पर हाईकोर्ट ने कहा कि आपके आदेशों पर तो हम आदेश जारी नहीं करेंगे। यह याचिका सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ही दायर की गई है।
हाईकोर्ट ने कहा कि इस बार तो हाथ उठा कर चुनाव होने हैं तो उसमें धांधली कैसे हो सकती है। अगर फिर भी याचिकाकर्ता यह मांग करता है तो वो अपनी जेब से पांच लाख रुपये भरे, हम अदालत में मौजूद किसी भी वकील को इस चुनाव का ऑब्जर्वर लगा देंगे।
हाईकोर्ट ने योगेश ढींगरा के वकील को पांच मिनट का समय देकर कहा कि वे अपने क्लाइंट से पूछ लें कि क्या वो पांच लाख रुपये भरने के लिए तैयार हैं। इसके बाद सुनवाई पांच मिनट के लिए स्थगित की गई। दोबारा सुनवाई शुरू होने पर याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्हें डर है कि धांधली हो सकती है। इस पर चंडीगढ़ निगम की तरफ से कहा गया कि चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से करवाए जाएंगे। हाईकोर्ट ने निगम के इस जवाब के बाद याचिका का निपटारा कर दिया।
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