चंबा जिले की चुराह विधानसभा सीट से भाजपा विधायक हंसराज के खिलाफ पॉक्सो एक्ट मामले में पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश कर दिया है। पुलिस ने निर्धारित समय सीमा के भीतर दो माह में जांच पूरी कर यह चालान दाखिल किया। विधायक को 27 नवंबर 2023 को कोर्ट से नियमित जमानत मिली थी। बुधवार को विधायक हंसराज ने कोर्ट में उपस्थित होकर मुचलका (बांड) भरा। उन्होंने कोर्ट द्वारा बुलाए जाने पर प्रत्येक पेशी में उपस्थित रहने का आश्वासन दिया है। चालान दाखिल होने के साथ ही यह मामला अब न्यायिक प्रक्रिया के अगले चरण में पहुंच गया है। कोर्ट ने मामले की पहली सुनवाई 5 मार्च को तय की है, जिसके बाद ट्रायल की औपचारिक शुरुआत होगी। यौन शोषण के लगाए थे आरोप यह मामला चुराह क्षेत्र की एक युवती के आरोपों से संबंधित है। युवती ने आरोप लगाया था कि नाबालिग अवस्था में आरोपी ने बहला-फुसलाकर उसका यौन शोषण किया। इस शिकायत के आधार पर 7 नवंबर को महिला पुलिस थाना चम्बा में विधायक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी की आशंका के चलते विधायक ने 10 नवंबर को अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। 11 नवंबर को कोर्ट ने उन्हें अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की, जो 22 नवंबर तक प्रभावी रही। इस अवधि के दौरान पुलिस ने मामले की जांच जारी रखी। एसपी बोले-तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच हुई 22 नवंबर को जमानत अवधि समाप्त होने से पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और फैसला सुरक्षित रख लिया था। बाद में, 27 नवंबर को अंतरिम जमानत को नियमित जमानत में बदल दिया गया। एसपी चम्बा विजय कुमार सकलानी ने बताया कि पुलिस ने तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच करते हुए निर्धारित समय में कार्रवाई पूरी की है। उन्होंने कहा कि अब आगे की प्रक्रिया कोर्ट के निर्देशानुसार चलेगी।
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