भिवानी जिले में अनुसूचित जाति के किसानों के लिए ट्रैक्टर खरीद पर अनुदान हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की इस योजना के तहत पात्र किसानों को 3 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी, 2026 निर्धारित क
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉ. विनोद फोगाट और सहायक कृषि अभियंता डॉ. नसीब धनखड़ ने बताया कि सरकार 45 एचपी या उससे अधिक क्षमता वाले नए ट्रैक्टर की खरीद पर यह अनुदान दे रही है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के किसानों की कृषि गतिविधियों को सशक्त बनाना, उनकी आय बढ़ाना और रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करना है।
जिला स्तरीय समिति करेगी चयन लाभार्थियों का चयन जिला स्तर पर गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा किया जाएगा। चयनित किसान विभागीय पोर्टल पर पंजीकृत अपनी पसंद के निर्माता से मोलभाव कर ट्रैक्टर खरीद सकेंगे।
ऑनलाइन आवेदन और जानकारी के लिए संपर्क करें इच्छुक किसान 15 जनवरी, 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के कृषि उपनिदेशक या सहायक कृषि अभियंता कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, जानकारी के लिए टोल-फ्री नंबर 1800 180 2117 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
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