शनिवार को अलवर के कोर्ट परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना से जुड़े एक मामले में आपसी समझौता कर पीड़ित परिवार को बड़ी राहत दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से बीमा कंपनी और पीड़ित पक्ष के बीच समझौता हुआ, जिसके तहत 1 करोड़ 2 लाख 50 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति राशि का चेक परिवार को सौंपा गया। लोक अदालत की बेंच की अध्यक्ष ज्योति कुमारी सोनी और मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण की न्यायाधीश अनु चौधरी के प्रयासों से दोनों पक्षों को समझाइश देकर यह समझौता कराया गया। इससे पीड़ित परिवार को जल्दी आर्थिक मदद मिल सकी। दुर्गा ने अपने पति लखन सिंह की मौत के बाद मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में क्लेम याचिका दायर की थी। लखन सिंह राजस्थान पुलिस में गोविंदगढ़ थाने में सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) के पद पर कार्यरत थे। सचिव मोहनलाल सोनी ने बताया कि 27 मार्च 2023 को गोविंदगढ़ थाने में तैनात ASI लखन सिंह पुलिस टीम के साथ एक मामले की जांच के लिए बठिंडा (पंजाब) गए थे। अगले दिन सुबह करीब 4:30 बजे भटिंडा के पास रमन पैलेस के नजदीक बोलेरो गाड़ी के चालक ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए पेड़ से टक्कर मार दी।हादसे में लखन सिंह को गंभीर चोटें आईं और उनकी मौत हो गई थी। परिवार की ओर से बीमा कंपनी से 2 करोड़ 42 लाख 60 हजार रुपये का दावा किया गया था, लेकिन राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति से 1 करोड़ 2 लाख 50 हजार रुपये की राशि पर समझौता हो गया। सोनी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में लोन, बैंकिंग, बीमा और मोटर दुर्घटना से जुड़े कई मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण किया गया।
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