अबोहर में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री अजीतपाल सिंह की अदालत ने हत्या के मामले में चार सगे भाइयों समेत 11 को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। इन दोषियों में चार सगे भाई भी शामिल हैं। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी
हत्या की यह वारदात 28 अक्टूबर 2017 को अबोहर के गांव कच्चा सीडफार्म में हुई। यहां के निवासी मंगू सिंह पर रंजिश में आरोपियों ने हमला कर दिया था। इस हमले में मंगू सिंह, बेटे अमरीक सिंह, भतीजे सहित चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसमें मंगू सिंह की मौत हो गई थी। उनके बेटे मलकीत सिंह शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कराया था।
जानिए पूरा मामला. खेत में पशु छोड़ने की शिकायत पर हमला
दो दर्जन लोगों ने किया हमला: मलकीत सिंह ने पुलिस को बताया था कि उनके पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों ने रात के समय कई बेसहारा पशु उनके खेतों की ओर खदेड़ दिए थे, जिससे उनकी फसल को काफी नुकसान हुआ। इसको लेकर उनके भाई अमरीक सिंह और पिता मंगू सिंह पड़ोसियों को उलाहना देने गए थे। वहां से घर लौट रहे थे तो करीब दो दर्जन हथियारबंद लोगों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया।
तीन लोग गंभीर रूप से हुए घायल: इस हमले में अमरीक सिंह, उनके पिता मंगू सिंह, चचेरे भाई सुरजीत सिंह और ममेरे भाई रछपाल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। मंगू सिंह की हालत गंभीर होने पर उन्हें फरीदकोट रेफर किया गया, लेकिन उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।
इनको हुई उम्रकैद की सजा
पुलिस मे मौके से बरामद किया हथियार
सूचना पर तत्कालीन थाना प्रभारी परमजीत कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल से कुछ हथियार बरामद किए। पुलिस ने मृतक मंगू सिंह के बेटे मलकीत सिंह के बयानों के आधार पर सुरजन सिंह, लड्डी, मनी, बिंदी, राजू (सभी पुत्र सुरजन सिंह), अंग्रेज सिंह, नानक सिंह, सुखविंदर सिंह, कुलविंदर सिंह, कश्मीर सिंह, बिट्टू और 4-5 अज्ञात मामला दर्ज किया था।
इसके बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। मुकदमे के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई थी। अदालत ने इस मामले में 11 दोषियों को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।
Discover more from India News
Subscribe to get the latest posts sent to your email.