जिला उपभोक्ता आयोग ने बिस्किट में मरी मक्खी निकलने पर पारलेजी बिस्किट्स प्राइवेट लिमिटेड और रिलायंस स्मार्ट (रिलायंस रिटेल) को संयुक्त रूप से दोषी मानते हुए जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता आयोग के सदस्य मुकेश शर्मा और राजेंद्र प्रसाद ने खरीदे गए बिस्किट की कीमत 216 रुपये, मानसिक पीड़ा, हानि और असुविधा की क्षतिपूर्ति के लिए 2,500 रुपये, केस खर्च के 1100 रुपये मिलाकर कुल 3816 रुपये शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए हैं।
सेक्टर-25 गढ़ी बोलनी रोड रेवाड़ी निवासी रमन कुमार ने उपभोक्ता आयोग को दी शिकायत में कहा था कि 12 मार्च 2024 को उन्होंने रिलायंस स्मार्ट बीएमजी मॉल से घरेलू सामान लिया था। इसमें पारलेजी गोल्ड 1 किलो (126 रुपये) और पारलेजी ग्लूकोज बिस्किट (90 रुपये) शामिल था।
घर पर उन्होंने पैकेट खोला तो एक बिस्किट में मरी मक्खी चिपकी हुई निकली। इससे न सिर्फ परिवार के लोगों की तबीयत खराब हुई बल्कि उनकी शाकाहारी भावनाओं को भी ठेस पहुंची। इसके बाद उन्होंने पारलेजी और रिलायंस स्मार्ट के खिलाफ पांच लाख क्षतिपूर्ति और 25 हजार मुकदमा खर्च की मांग करते हुए शिकायत दी।
पारलेजी कंपनी और रिलायंस ने दिया यह तर्क
अपना बचाव करते हुए पारलेजी कंपनी ने जवाब में कहा, उनका उत्पाद एफएसएसएआई प्रमाणित और सुरक्षित है। यदि पैकेट में कोई खराबी आई है तो वह परिवहन के दौरान सील ढीली होने से हो सकती है। इसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है। दूसरी तरफ, रिलायंस स्मार्ट ने कहा, वह केवल रिटेलर है और उसने पैकेट उपभोक्ता को सील हालत में दिया था। लिहाजा, उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती।
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