मंडला जिले में 12 जनवरी को जब्त किए गए लगभग 22 क्विंटल पनीर को अमानक पाए जाने के बाद नष्ट कर दिया गया। यह पनीर राजस्थान के धौलपुर से रायपुर ले जाया जा रहा था। भोपाल स्थित राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) विभाग ने यह कार्रवाई की।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मोतीनाला पुलिस को एक ट्रक में संदिग्ध खाद्य सामग्री के परिवहन की सूचना मिली थी। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ट्रक क्रमांक RJ 11 GC 3880 को रोककर जांच की। तलाशी के दौरान ट्रक से 600 किलोग्राम खुला पनीर तथा 1640 किलोग्राम पैक्ड ‘मोती मलाई पनीर’ बरामद किया गया। मामले की जांच खाद्य सुरक्षा अधिकारी वंदना थागले एवं खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को सौंपी गई। विभागीय टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरे पनीर को जब्त किया और नमूने जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजे। जांच अवधि के दौरान पनीर को अस्थायी रूप से विक्रेता की सुपुर्दगी में रखा गया था।
लैब रिपोर्ट में पनीर अमानक
भोपाल प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट में पनीर को खाद्य मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया। जांच में सामने आया कि पनीर में मिल्क फैट प्रतिशत निर्धारित मानक से कम था, जिससे यह मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त घोषित किया गया। चूंकि जब्त खाद्य सामग्री विनश्वर प्रकृति की थी और जनस्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकती थी, इसलिए कुल 2240 किलोग्राम पनीर (600 किलोग्राम खुला एवं 1640 किलोग्राम पैक्ड) का नियमानुसार विनष्टीकरण कराया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी वंदना थागले ने बताया कि संबंधित पक्ष को नोटिस जारी किया जा रहा है। अपील अवधि समाप्त होने के बाद जांच पूरी कर प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।
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