भोपाल कोर्ट ने पोस्ट ऑफिस में 13.85 लाख रुपए के घोटाले के आरोपी रजनीश तिवारी को 5 साल की सजा और 14 हजार रुपए जुर्माना सुनाया है। फैसला विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) नीलम शुक्ला ने सुनाया।
रजनीश तिवारी ग्वालियर के लश्कर पोस्ट ऑफिस में पोस्टल असिस्टेंट के पद पर तैनात था। उसने अपने पद का दुरुपयोग कर 17 ग्राहकों के आरडी (रेकरिंग डिपॉजिट) खातों से पैसे निकालकर अपने तीन बचत खातों में ट्रांसफर किए और एटीएम कार्ड से रकम निकाल ली। इसके लिए उसने कंप्यूटर में आरडी खातों में अपनी और सुपरवाइजर की आईडी लगाई।
घटना 19 अप्रैल 2022 की है। सीनियर सुप्रींटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस एसके ठाकरे ने सीबीआई भोपाल को शिकायत की थी। जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया गया। कोर्ट ने जांच में पेश दस्तावेज़ों और साक्ष्यों के आधार पर रजनीश को दोषी पाया।
कोर्ट ने पाया कि आरोपी ने ग्राहकों के पैसों का गलत इस्तेमाल कर गंभीर धोखाधड़ी की। आरोपी पर 14 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। यह मामला सरकारी पद का दुरुपयोग और बैंक खातों से पैसे निकालने की गंभीर धोखाधड़ी का उदाहरण है, जिससे ग्राहक और संस्था दोनों प्रभावित हुए। कोर्ट ने कड़ा संदेश देते हुए सजा सुनाई।
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