कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें सभी संस्थान : अजय कुमार
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। डीसी अजय कुमार ने निर्देश दिए हैं कि महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। अधिनियम के तहत प्रत्येक जिले में जिला स्तर स्थानीय समिति (लोकल कमेटी) का गठन अनिवार्य है। अब निजी क्षेत्र की महिलाएं भी शी-बाक्स पोर्टल (SHe-Box) पर दर्ज करा सकेंगी शिकायत।
डीसी ने बताया कि गुरुग्राम जिले में अधिनियम के अनुरूप स्थानीय समिति का गठन किया जा चुका है, जो जिला स्तर पर यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों का विधिसम्मत निपटान करती हैं। डीसी ने बताया कि अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत ग्रामीण/जनजातीय क्षेत्रों में प्रत्येक ब्लॉक, तालुका एवं तहसील तथा शहरी क्षेत्रों में वार्ड/नगरपालिका स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। गुरुग्राम जिले में संबंधित क्षेत्र के एसडीएम तथा निकाय क्षेत्र में संयुक्त आयुक्त को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में बीडीपीओ तथा नगर परिषद/नगर पालिका समिति क्षेत्र में सचिव/कार्यकारी अधिकारी नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। डीसी ने सभी विभागाध्यक्षों एवं संस्थान प्रमुखों से आह्वान किया कि वे अधिनियम के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें तथा कार्यस्थल पर महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा एवं सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।
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